गुरुग्राम | बेबाक24 न्यूज़
गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर सिया को कार से टक्कर मारने के मामले में मंगलवार को जिला अदालत में उनका बयान दर्ज किया गया। मजिस्ट्रेट के सामने सिया ने आरोप लगाया कि कार सवार ने पहले कमेंट किया, फिर उनका पीछा करते हुए कई बार वाहन को बाइक के बेहद करीब लाकर डराने की कोशिश की। सिया ने कहा कि यदि वह सुरक्षा किट नहीं पहने होतीं तो शायद हादसे में उनकी जान नहीं बचती।
सिया के मुताबिक, वह रविवार को अपने कुछ दोस्तों के साथ बाइक से एक कैफे जा रही थीं। रास्ते में एक कार सवार ने खिड़की से उनकी ओर टिप्पणी की। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आरोप है कि इसके बाद कार लगातार उनका पीछा करती रही और कई बार मोटरसाइकिल के पास लाई गई।
टक्कर के बाद नहीं रुका चालक
सिया ने अदालत में बताया कि सेक्टर-56 मेट्रो स्टेशन पार करने के दौरान कार ने तेज रफ्तार में उनकी बाइक को टक्कर मारी। टक्कर के बाद वह सड़क पर गिर गईं और बाइक काफी दूर तक घिसटती चली गई। उनका आरोप है कि चालक ने रुककर उनकी हालत देखने की कोशिश नहीं की और मौके से फरार हो गया।
सिया ने यह भी कहा कि उनके एक साथी ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने कथित तौर पर गाली देकर वाहन भगा दिया।
'अगर हम परेशान कर रहे थे तो पीछा क्यों किया?'
घटना के वीडियो और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं का जिक्र करते हुए सिया ने उन दावों पर भी सवाल उठाए, जिनमें कहा जा रहा था कि बाइक की रफ्तार बार-बार तेज और धीमी की जा रही थी।
उनका कहना था कि अगर कार सवार को बाइक की गति से परेशानी थी तो उसने पूरे रास्ते पीछा क्यों किया। सिया के मुताबिक, सामने से आई कार ने लेन बदलते हुए उनकी बाइक को टक्कर मारी, जिसके बाद वह सड़क पर गिरकर घिसटती चली गईं।
सुरक्षा किट के बावजूद आईं चोटें
सिया के भाई दीपांकर चौहान ने बताया कि राइडिंग गियर पहनने के बावजूद उन्हें कई जगह चोटें आई हैं। उनके घुटने में सूजन है, पीठ और गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव है, जबकि हाथ और हथेलियों पर भी खरोंचें आई हैं।
परिवार का आरोप है कि आरोपी घटना को महज गलती बताकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि यदि टक्कर अनजाने में हुई थी तो चालक को मौके पर रुककर घायल की मदद करनी चाहिए थी।
केस में हत्या के प्रयास की धारा
पुलिस की जांच और घटना से जुड़े वीडियो के विश्लेषण के बाद मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 यानी हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई है। इसके बाद सिया के बयान दर्ज किए गए।
पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, उसके साथ मौजूद उसके चचेरे भाई लवनीश को भी हिरासत में लिया गया। वारदात में इस्तेमाल कार को भी जब्त किया गया है।
आरोपी का पक्ष अलग
कल्याण बैंसला ने इससे पहले टक्कर को दुर्घटना बताया था। उसका कहना था कि यू-टर्न के पास कार पर नियंत्रण नहीं रहा और टक्कर हो गई। उसने यह भी दावा किया था कि भीड़ से हमले के डर के कारण वह मौके से चला गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसके हिरासत से भागने की कोशिश करने की बात भी कही है।
मामले में सिया के परिवार ने घटना में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। हरियाणा महिला आयोग ने भी गुरुग्राम पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।
बेबाक24 टेक
इस मामले में पुलिस जांच का केंद्र अब वीडियो फुटेज, सिया के बयान और आरोपी के दावे के बीच घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर तय करना है। अदालत में दर्ज बयान और जांच से सामने आने वाले साक्ष्य आगे यह स्पष्ट करेंगे कि टक्कर दुर्घटना थी या जानबूझकर की गई कार्रवाई।