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अब सड़क पर 'तमाशा' किया तो खैर नहीं! कमिश्नर का हंटर तैयार, बारातों पर लगेगी लगाम

by on | 2026-02-03 23:21:39

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अब सड़क पर 'तमाशा' किया तो खैर नहीं! कमिश्नर का हंटर तैयार, बारातों पर लगेगी लगाम

वाराणसी। शादी का मतलब खुशियाँ मनाना है, दूसरों का सिरदर्द बनना नहीं! वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि अगर बारात के नाम पर सड़क घेरी या डीजे के शोर से लोगों का जीना मुहाल किया, तो सीधी कार्रवाई होगी। अब 'साहब' की बारात हो या किसी 'खास' की, नियम सबके लिए बराबर होंगे।

आज 03 फरवरी 2026 को यातायात लाइन में हुई बैठक में मैरिज लॉन मालिकों और डीजे संचालकों को दो-टूक चेतावनी दे दी गई है।

लॉन संचालकों के लिए 'अल्टीमेटम'

अगर आप सोचते हैं कि मेहमानों की गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी करवा कर काम चल जाएगा, तो सावधान हो जाइए।

 * पार्किंग का खेल खत्म: गाड़ियाँ केवल नक्शे में पास पार्किंग के अंदर ही खड़ी होंगी।

 * लाइसेंस पर लटकेगी तलवार: सड़क पर पार्किंग मिली तो सीधे मैरिज लॉन का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई होगी।

 * निजी गार्ड अनिवार्य: सड़क जाम न हो, इसके लिए हर लॉन को 3-4 कर्मचारी बाहर तैनात करने होंगे।

 बैंड-बाजा और डीजे वालों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'

सड़क को अपनी जागीर समझने वालों के लिए भी नए नियम तय हो गए हैं:

 * रस्सी का घेरा: बारात के दौरान रस्सी का प्रयोग अनिवार्य है ताकि ट्रैफिक न रुके।

 * एक-तिहाई का नियम: सड़क का सिर्फ 33% हिस्सा बारात के लिए होगा, बाकी 66% रास्ता आम जनता के लिए खुला रहेगा।

 * पटाखों पर नो-टॉलरेंस: सड़क पर पटाखे फोड़ना और कानफोड़ू शोर पूरी तरह प्रतिबंधित है।

 रात 10 बजे के बाद 'सन्नाटा' अनिवार्य

पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि 80 डेसीबल से ज्यादा शोर और रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना जेल की हवा खिला सकता है। अगर कोई आयोजक दबाव बनाता है, तो डीजे संचालक सीधे 112 पर कॉल करें, पुलिस उनके साथ खड़ी है।

 "शहर की व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। मोटर वाहन अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।" — मोहित अग्रवाल, पुलिस आयुक्त


इस बैठक में अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीणा समेत शहर के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। अब देखना यह है कि रसूखदारों की बारातों पर वाराणसी पुलिस का यह हंटर कितनी सख्ती से चलता है।




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