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दरिंदगी पर कोर्ट का 'हथौड़ा', जलील मोहम्मद को अब जेल में काटनी होगी पूरी जिंदगी!

by on | 2026-01-20 21:22:03

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दरिंदगी पर कोर्ट का 'हथौड़ा', जलील मोहम्मद को अब जेल में काटनी होगी पूरी जिंदगी!


सोनभद्र। मासूमों की अस्मत से खिलवाड़ करने वालों के लिए सोनभद्र की अदालत ने एक कड़ा संदेश दिया है। करीब 4 साल पहले एक 14 वर्षीय आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ हुई हैवानियत के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी जलील मोहम्मद को उसके गुनाहों की ऐसी सजा सुनाई है, जो मिसाल बन गई है।

अदालत का कड़ा फैसला: कठोर आजीवन कारावास

​मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने जलील मोहम्मद को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने साफ कर दिया कि समाज में ऐसी दरिंदगी के लिए कोई जगह नहीं है।

सजा का पूरा ब्यौरा:

  • मुख्य सजा: कठोर आजीवन कारावास (मरते दम तक जेल)।
  • आर्थिक दंड: 1 लाख रुपये का जुर्माना।
  • पीड़िता को राहत: जुर्माने की राशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
  • डिफ़ॉल्ट सजा: जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद।

क्या था वो काला दिन? (घटना का फ्लैशबैक)

​मामला 5 दिसंबर 2021 का है। ओबरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग बच्ची अपने ननिहाल गई थी। शाम करीब 7:30 बजे, जब वह बाहर थी, तब जलील मोहम्मद (पुत्र साबिर अली) और उसके तीन नाबालिग साथियों ने उसे जबरन अरहर के खेत में खींच लिया। वहां इन दरिंदों ने बारी-बारी से बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

​जब मासूम की चीखें गूंजीं और लोग इकट्ठा होने लगे, तो ये आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। अगले दिन, 6 दिसंबर को पीड़िता के दादा की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और कानूनी शिकंजा कसना शुरू किया।

कानूनी प्रक्रिया और गवाही

​सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह की दमदार पैरवी ने आरोपी को बचने का कोई मौका नहीं दिया।

  • ​अदालत ने 8 गवाहों के बयानों को परखा।
  • ​सबूतों की कड़ियों को जोड़ा गया।
  • ​अंततः 29 वर्षीय जलील मोहम्मद को दोषी पाया गया।
  • नोट: इस मामले में शामिल तीन अन्य आरोपी नाबालिग थे, जिनकी फाइल अलग से किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।



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