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अब्बास-निकहत मुलाकात कांड: तत्कालीन जेलर की डिस्चार्ज अर्जी खारिज, 26 जून को तय होंगे आरोप!

by on | 2026-06-07 09:58:49

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अब्बास-निकहत मुलाकात कांड: तत्कालीन जेलर की डिस्चार्ज अर्जी खारिज, 26 जून को तय होंगे आरोप!

बेबाक 24, बांदा:

चित्रकूट जेल में नियमों को ताक पर रखकर विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निकहत अंसारी की 'अवैध' और 'शाही' मुलाकात कराने के बहुचर्चित मामले में बांदा की विशेष अदालत से बड़ी खबर आ रही है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय ने तत्कालीन जेलर की आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) करने वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी, जहां आरोपियों के खिलाफ आरोप (Charges) तय किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

भीषण गर्मी का हवाला देकर अब्बास-निकहत ने ली हाजिरी माफी

​शनिवार को अपर जिला जज द्वितीय एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) चंद्रपाल द्वितीय के न्यायालय में इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मऊ के विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निकहत अंसारी की तरफ से उनके अधिवक्ताओं ने स्वास्थ्य खराब होने और यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी का हवाला देते हुए न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश न होने (हाजिरी माफी) का प्रार्थना पत्र दिया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

कोर्ट में पेश हुए अफसर, जेलर की दलीलें खारिज

​सुनवाई के दौरान जेल के तत्कालीन अधिकारी कोर्ट रूम में मौजूद रहे। तत्कालीन जेल अधीक्षक संतोष कुमार सागर और डिप्टी जेलर चंद्रकला ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति दर्ज कराई।

​उनके वकीलों ने कोर्ट में लंबी बहस करते हुए दावा किया कि उपलब्ध साक्ष्यों में तत्कालीन अधिकारियों की कोई सीधी संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती है, इसलिए उन्हें इस केस से बरी (डिस्चार्ज) किया जाए।

लेकिन बेबाक अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों को मजबूत मानते हुए तत्कालीन जेलर की डिस्चार्ज अर्जी को खारिज कर दिया। अब इन निलंबित अधिकारियों पर भी मुकदमा चलना तय हो गया है।


क्या है पूरा मामला? (फ्लैशबैक)

  • 10 फरवरी 2023 की वो तारीख: चित्रकूट जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब तत्कालीन जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) ने अचानक जेल परिसर में औचक छापेमारी की थी।
  • अधीक्षक के कमरे में मिली थीं निकहत: छापेमारी के दौरान विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी जेल अधीक्षक के सरकारी दफ्तर (कक्ष) में नियमों के विपरीत अवैध रूप से मुलाकात करते हुए पकड़ी गई थीं।
  • एसआईटी का बड़ा खुलासा: मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी (SIT) ने अपनी तफ्तीश में पाया था कि जेल के भीतर विधायक को वीआईपी सुविधाएं देने के बदले जेल अधिकारियों को मोटी नकदी और महंगे उपहार दिए जा रहे थे।

अगली तारीख पर टिकी निगाहें

​इस मामले में विधायक अब्बास अंसारी, निकहत अंसारी और जेल अधिकारियों समेत कुल 8 लोगों को नामजद किया गया था। वर्तमान में सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं, जबकि तत्कालीन जेल अधीक्षक संतोष कुमार सागर और जेलर संतोष कुमार अब भी निलंबन झेल रहे हैं।

​न्यायालय ने मामले की अगली तारीख 26 जून मुकर्रर की है। माना जा रहा है कि उस दिन विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निकहत अंसारी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा, जहां अदालत उनके खिलाफ आरोप तय कर सकती है।



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