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पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु को हाईकोर्ट से मिली जमानत, दुष्कर्म पीड़िता को धमकी देने का था मामला

by admin@bebak24.com on | 2025-12-21 20:42:52

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 पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु को हाईकोर्ट से मिली जमानत, दुष्कर्म पीड़िता को धमकी देने का था मामला

प्रयागराज | बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को धमकी दिलाने और सुलह के लिए दबाव बनाने के मामले में विष्णु मिश्र की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकल पीठ ने सुनाया।


क्या है पूरा मामला?

वाराणसी के जैतपुरा थाने में 13 सितंबर 2021 को एक महिला (जो कि एक गायिका है) ने पूर्व विधायक विजय मिश्र, उनके बेटे विष्णु मिश्र और परिवार के अन्य सदस्यों सहित कुल 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि:


 - उस पर पुराने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुलह करने के लिए दबाव बनाया गया।


- आरोपियों ने उसके घर पहुंचकर उसे जान से मारने की धमकी दी और बयान बदलने को कहा।


- मामले में हत्या के प्रयास (307) और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराएं भी लगाई गई थीं।


कोर्ट ने क्यों दी जमानत?

विष्णु मिश्र की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि याची पिछले काफी समय से जेल में है (जुलाई 2022 से)। दलील दी गई कि इस मामले में प्राथमिकी घटना के लगभग 9 महीने बाद दर्ज की गई थी, जिसका कोई ठोस कारण नहीं दिया गया। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह पाया कि शिकायतकर्ता महिला के बयान पहले ही ट्रायल कोर्ट के समक्ष दर्ज हो चुके हैं, इसलिए अब सबूतों से छेड़छाड़ की गुंजाइश कम है। इसी आधार पर कोर्ट ने सशर्त जमानत प्रदान की है।


पहले भी मिल चुकी है राहत

गौरतलब है कि इससे पहले अगस्त 2025 में विष्णु मिश्र को आर्म्स एक्ट (AK-47 और पिस्टल बरामदगी) से जुड़े मामले में भी हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। हालांकि, सामूहिक दुष्कर्म और अन्य मुकदमों के चलते वह लंबे समय से सलाखों के पीछे थे।



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