by on | 2026-09-15 20:07:04
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नई दिल्ली | बेबाक24 न्यूज़
चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल 2 हफ्ते की राहत मिली है। अदालत ने उन्हें प्राइवेट कंपनी के बकाये के निपटारे के लिए ठोस प्रस्ताव पेश करने का आखिरी मौका दिया है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजपाल यादव के पिछले रिकॉर्ड पर भी सख्त टिप्पणी की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि उनके पिछले आचरण को देखते हुए उन पर भरोसा करना मुश्किल है।
सुप्रीम कोर्ट राजपाल यादव की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने 8 सितंबर के आदेश का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। उस आदेश में उन्हें एक तय शर्त के साथ आत्मसमर्पण से छूट दी गई थी और 24 घंटे के भीतर निर्धारित रकम जमा करने को कहा गया था।
अब अदालत ने उन्हें 2 करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा करने और बकाया रकम के निपटारे के लिए ठोस प्रस्ताव देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, विवाद की शुरुआत 2010 में एक फिल्म के लिए लिए गए 5 करोड़ रुपये के कर्ज से हुई थी। वर्ष 2013 में इस रकम के निपटारे के लिए राजपाल यादव ने 1.05 करोड़ रुपये के 7 चेक दिए थे, लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए।
इसके बाद दोनों पक्षों के बीच वर्ष 2012 में हुए समझौते का भी हवाला दिया गया, जिसमें राजपाल यादव, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी ने ब्याज समेत करीब 11 करोड़ रुपये चुकाने पर सहमति जताई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में राजपाल यादव के पिछले आचरण का भी उल्लेख किया। वहां उन्हें एक मामले में 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। इसी संदर्भ में पीठ ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया।
अदालत की सख्त टिप्पणी से स्पष्ट है कि अभिनेता को मिली यह राहत स्थायी नहीं है। अब अगली सुनवाई में उनके भुगतान प्रस्ताव और अदालत के निर्देशों के पालन पर नजर रहेगी।
बेबाक24 टेक: सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को फिलहाल राहत जरूर दी है, लेकिन इसे अंतिम राहत नहीं माना जा सकता। 2 करोड़ रुपये जमा करने और बकाये के निपटारे का ठोस रास्ता बताने में अब उनकी अगली कानूनी स्थिति तय होगी।
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