by admin@bebak24.com on | 2026-07-11 14:16:53
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नई दिल्ली/मुंबई ब्यूरो (बेबाक24): बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर बेहद बढ़ गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दशक से भी अधिक पुराने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दोषी करार देने वाले निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्हें 3 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात शिकायतकर्ता कंपनी के वकील द्वारा साझा किया गया राजपाल यादव का वह बयान रहा, जिसमें उन्होंने अदालत में तल्ख लहजे में कहा था कि—"वे पांच बार जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन अब एक पैसा भी नहीं देंगे।"
यह पूरा विवाद साल 2010 से जुड़ा हुआ है, जिसने राजपाल यादव के फिल्मी और निजी जीवन को झकझोर कर रख दिया:
फिल्म के लिए लिया था लोन: राजपाल यादव ने साल 2010 में अपने निर्देशन में बनी फिल्म 'अता, पता, लापता' के निर्माण के लिए दिल्ली की एक निजी कंपनी 'मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' से करीब 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।
बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप: यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई, जिससे राजपाल यादव का पूरा निवेश डूब गया और वे कंपनी का कर्ज समय पर चुकाने में असमर्थ रहे।
7 चेक हुए बाउंस: बार-बार आश्वासन देने के बाद भी जब रकम नहीं लौटी, तो अभिनेता ने कंपनी को 7 चेक सौंपे, जो बैंक में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गए। इसके बाद कंपनी ने उनके खिलाफ कानूनी मुकदमा दर्ज कराया।
साल 2018: ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव को पहली बार दोषी मानते हुए 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ वे हाई कोर्ट पहुंचे और सजा पर अंतरिम रोक लगवाई।
फरवरी 2026: अदालत के आदेशों का पालन न करने पर उन्हें फरवरी 2026 में जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करना पड़ा था। तब 1.5 करोड़ रुपये की किस्त जमा करने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन वे आगे की शर्तें पूरी नहीं कर सके।
10 जुलाई 2026 (वर्तमान फैसला): हाई कोर्ट ने राजपाल यादव की सभी 21 याचिकाओं को खारिज करते हुए सभी सातों मामलों में 3-3 महीने की कैद सुनाई है (सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी)।
अदालत ने केवल सजा ही नहीं सुनाई, बल्कि भारी वित्तीय मुआवजे का भी आदेश दिया है:
राजपाल यादव पर जुर्माना: अदालत ने हर मामले में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा एडिशनल तौर पर शिकायतकर्ता को 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपये और राज्य को 25 हजार रुपये देने का आदेश है। पूर्व में जमा किए जा चुके 2.25 करोड़ रुपये इस कुल राशि में से समायोजित (कम) किए जाएंगे।
पत्नी राधा यादव को भी झटका: इस मामले में राजपाल की पत्नी राधा यादव भी सह-अभियुक्त हैं। अदालत ने उन्हें भी हर मामले में शिकायतकर्ता को 5 करोड़ 51 हजार 380 रुपये का भारी-भरकम भुगतान करने का सख्त आदेश दिया है।
| मुख्य आरोपी | कोर्ट का फैसला | कुल सजा | अपील के लिए समय | बचाव पक्ष का तर्क |
| राजपाल यादव व पत्नी राधा यादव | दोषी बरकरार, भारी जुर्माना | 3 महीने की साधारण कैद (साथ-साथ चलेंगी) | 2 महीने का वक्त (हाई कोर्ट द्वारा स्वीकृत) | हाई कोर्ट आने से पहले दिए ₹4.5 करोड़ शून्य मान लिए गए, फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत जाएंगे |
चेक बाउंस का यह लंबा खींचता मामला मनोरंजन जगत के सितारों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अक्सर ग्लैमर वर्ल्ड में फिल्में बनाने के लिए करोड़ों का कर्ज तो ले लिया जाता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस के अनिश्चित समीकरणों के कारण जब निवेश डूबता है, तो कानूनी प्रक्रियाएं इसी तरह गले की फांस बन जाती हैं। राजपाल यादव का कोर्ट में यह कहना कि "वे 5 बार जेल जाने को तैयार हैं पर पैसा नहीं देंगे", उनकी गहरी हताशा और वित्तीय लाचारी को दर्शाता है।
बेबाक24 का विश्लेषण कहता है कि हालांकि हाई कोर्ट ने उन्हें 3 महीने की सजा सुना दी है, लेकिन साथ ही 2 महीने का समय भी दिया है ताकि वे इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत (सुप्रीम कोर्ट) में अपील दायर कर सकें। उनके वकील भास्कर उपाध्याय का यह दावा कि 'हाई कोर्ट आने से पहले जमा किए गए 4.5 करोड़ रुपये को ध्यान में नहीं रखा गया', उनके अगले कानूनी दांव का मुख्य आधार बनेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अगले दो महीनों में राजपाल यादव कोई वित्तीय समझौता कर पाते हैं या फिर बड़े पर्दे पर सबको हंसाने वाले इस दिग्गज अभिनेता को एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे दिन काटने पड़ेंगे।
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