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बुलडोजर कानून का एक्शन: गांजा-हेरोइन तस्करी की काली कमाई से खरीदी 19.27 लाख की जमीन कुर्क

by on | 2026-07-08 00:05:43

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बुलडोजर कानून का एक्शन: गांजा-हेरोइन तस्करी की काली कमाई से खरीदी 19.27 लाख की जमीन कुर्क


  • गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर पुलिस की आजमगढ़ में बड़ी कार्रवाई
  • मादक पदार्थ तस्कर सुरेन्द्र यादव की तियरा गांव स्थित संपत्ति पर लगा सरकारी बोर्ड

गाजीपुर/सैदपुर।

जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी के जरिये अकूत संपत्ति जमा करने वाले अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा और कस गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गाजीपुर पुलिस ने गांजा और हेरोइन की तस्करी से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई करीब 19.27 लाख रुपये मूल्य की जमीन को कुर्क कर दिया। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से सीमावर्ती जिलों के अपराधियों और तस्करों में हड़कंप मच गया है।

​पुलिस के मुताबिक, थाना सैदपुर में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा संख्या 162/2025 से संबंधित अभियुक्त सुरेन्द्र यादव (पुत्र लालचन्द्र यादव), निवासी ग्राम तियरा, थाना मेहनाजपुर (जनपद आजमगढ़) ने मादक पदार्थों की तस्करी कर अवैध रूप से यह संपत्ति अर्जित की थी। पुलिस द्वारा चिन्हित किए जाने के बाद, न्यायालय के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत नियमानुसार इस भूमि को कुर्क कर लिया गया।

​कुर्क की गई संपत्ति अभियुक्त के पैतृक गांव मौजा तियरा (तहसील लालगंज, आजमगढ़) स्थित आराजी संख्या 645/239 में 170.1 वर्गमीटर (42 कड़ी) भूमि है, जिसकी अनुमानित सरकारी कीमत 19,27,233 रुपये आंकी गई है। पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने और समाज में कानून का राज स्थापित करने के लिए आगे भी ऐसी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

अपराधिक इतिहास पर एक नजर:

  • 2020: थाना मेहनाजपुर (आजमगढ़) में मारपीट, बलवा एवं धमकी का मुकदमा।
  • 2024: थाना सैदपुर (गाजीपुर) में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत तस्करी का मामला।
  • 2025: थाना सैदपुर में ही गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा।



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