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सुप्रीम कोर्ट से अब्बास को राहत: नियमित जमानत मंजूर, शर्तों के साथ जा सकेंगे यूपी से बाहर

by on | 2026-01-13 16:37:15

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सुप्रीम कोर्ट से अब्बास को राहत: नियमित जमानत मंजूर, शर्तों के साथ जा सकेंगे यूपी से बाहर

सुप्रीम कोर्ट से अब्बास को राहत: नियमित जमानत मंजूर, शर्तों के साथ जा सकेंगे यूपी से बाहर

​राज्य ब्यूरो : गैंगस्टर एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदलते हुए रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने स्पष्ट किया कि जमानत के दौरान विधायक को सभी कानूनी शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।
​विधायक के वकील कपिल सिबल ने कोर्ट में दलील दी कि मुकदमे के निस्तारण में अभी लंबा समय लग सकता है, ऐसे में जेल में बनाए रखना उचित नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अब्बास उत्तर प्रदेश से बाहर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने भ्रमण और संपर्क की पूरी जानकारी प्रशासन को देनी होगी।
जमानत की प्रमुख शर्तें:
​पूर्व सूचना: प्रदेश छोड़ने से पहले पुलिस और ट्रायल कोर्ट को बताना अनिवार्य होगा।
​संपर्क विवरण: यात्रा के दौरान सक्रिय मोबाइल नंबर और ठिकाने की जानकारी साझा करनी होगी।
​शून्य हस्तक्षेप: जांच प्रक्रिया या गवाहों को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश पर जमानत निरस्त हो सकती है।
​अनुपालन: अंतरिम जमानत की पुरानी सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी।



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