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चित्रकूट जेल कांड: बांदा एंटी करप्शन कोर्ट में टली सुनवाई, न पहुंचे अब्बास-निकहत; पूर्व सपा नेता फराज खान की डिस्चार्ज अर्जी खारिज

by on | 2026-09-29 00:51:09

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चित्रकूट जेल कांड: बांदा एंटी करप्शन कोर्ट में टली सुनवाई, न पहुंचे अब्बास-निकहत; पूर्व सपा नेता फराज खान की डिस्चार्ज अर्जी खारिज

​बांदा। चित्रकूट रगौली जिला जेल में मऊ के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निकहत बानो के बीच गैर-कानूनी ढंग से कराई जा रही मुलाकातों के हाई-प्रोफाइल मामले में सोमवार को बांदा स्थित विशेष भ्रष्टाचार निवारण अदालत में सुनवाई हुई। अदालत के कड़े रुख के बावजूद मुख्य आरोपी अब्बास अंसारी और निकहत बानो पेशी पर हाजिर नहीं हुए। उनकी ओर से अधिवक्ताओं ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र अदालत में दाखिल किया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है।

​सपा के पूर्व नेता फराज खान को झटका, डिस्चार्ज अर्जी खारिज

​मामले में आरोपी बनाए गए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री फराज खान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। फराज खान द्वारा मामले से बरी करने (डिस्चार्ज) को लेकर दाखिल की गई अर्जी पर लंबी बहस के बाद अदालत ने उसे खारिज कर दिया। जिला अपर शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि इस प्रार्थना पत्र पर 18 सितंबर को दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने इसे आधारहीन मानते हुए निरस्त करने का फैसला सुनाया।

​आगरा जेल से पहरे में लाया गया तत्कालीन वार्डर

​अदालत के सख्त तेवरों का असर सोमवार को साफ देखने को मिला। पिछली सुनवाई पर जेल प्रशासन को कड़ी चेतावनी मिलने के बाद, आगरा सेंट्रल जेल में बंद तत्कालीन वार्डर जगमोहन को पुलिस की सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांदा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट पहुंचते ही जगमोहन ने भी अपने वकील के जरिए मुकदमे से बरी किए जाने का डिस्चार्ज आवेदन अदालत के समक्ष पेश किया। वहीं, विधायक का चालक नियाज अहमद उर्फ ललक भी सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहा।

​पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिखाई थी सख्ती

​गौरतलब है कि 27 अगस्त और उसके बाद हुई सुनवाइयों में आरोपियों और जेल अधिकारियों के बार-बार गैरहाजिर रहने पर अदालत ने बेहद तल्ख टिप्पणी की थी। आगरा जेल के जेलर को सीधे तौर पर अदालती आदेशों की अवहेलना न करने की चेतावनी दी गई थी। कोर्ट के इसी अल्टीमेटम के बाद प्रशासन हरकत में आया और जगमोहन को भारी सुरक्षा घेरे में कोर्ट में हाजिर किया गया।

​जानिए क्या था पूरा चित्रकूट जेल कांड?

​मामले की जड़ 10 फरवरी 2023 की वह बहुचर्चित घटना है, जब तत्कालीन जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) ने चित्रकूट रगौली जेल में अचानक औचक छापेमारी की थी।

  • ​अवैध मुलाकात का खुलासा: छापेमारी के दौरान नियमों को दरकिनार कर अब्बास अंसारी अपनी पत्नी निकहत के साथ जेल अधीक्षक के सरकारी कमरे में आराम से मुलाकात करते हुए पकड़े गए थे। निकहत के पास से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई थीं।
  • ​मुकदमा और SIT जांच: घटना के तुरंत बाद कर्वी कोतवाली में अब्बास अंसारी, निकहत बानो, चालक नियाज, तत्कालीन जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर चंद्रकला, कैंटीन ठेकेदार नवनीत सचान, पूर्व सपा नेता फराज खान और शाहबाज समेत अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई।
  • ​एसआईटी की कार्रवाई: शासन स्तर पर गठित विशेष जांच दल (SIT) ने गहन जांच के बाद सभी आरोपियों की भूमिका तय करते हुए चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर अब बांदा कोर्ट में कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है।



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