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सीओ जियाउल हक हत्याकांड: राजा भैया समेत 5 पर कार्रवाई खत्म, सीबीआई कोर्ट ने कहा- पर्याप्त आधार नहीं

by admin@bebak24.com on | 2026-09-20 13:41:54

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सीओ जियाउल हक हत्याकांड: राजा भैया समेत 5 पर कार्रवाई खत्म, सीबीआई कोर्ट ने कहा- पर्याप्त आधार नहीं

प्रतापगढ़ | बेबाक24 न्यूज़

सीओ जियाउल हक हत्याकांड में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को सीबीआई की विशेष अदालत से राहत मिली है। लखनऊ स्थित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा सिंह की अदालत ने राजा भैया समेत 5 लोगों के खिलाफ आगे की कार्यवाही समाप्त कर दी। अदालत ने इसके लिए पर्याप्त आधार नहीं होने की बात कही।

किन लोगों के खिलाफ कार्यवाही खत्म हुई

अदालत के फैसले से राजा भैया के अलावा उनके तत्कालीन मीडिया प्रभारी हरिओम श्रीवास्तव, सपा नेता गुलशन यादव, गुड्डू सिंह और रोहित सिंह को भी राहत मिली है।

दिवंगत सीओ की पत्नी परवीन आजाद ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध करते हुए आरोपियों की भूमिका की दोबारा जांच की मांग की थी। अदालत में उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आगे कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया गया।

2013 में हुई थी सीओ की हत्या

प्रतापगढ़ के हथिगवां थाना क्षेत्र के बलीपुर में 2 मार्च 2013 को ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद तत्कालीन सीओ जियाउल हक घटनास्थल पर पहुंचे थे। इसी दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी।

मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। विशेष सीबीआई अदालत ने 9 अक्तूबर 2024 को 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा जांच

जियाउल हक की पत्नी ने राजा भैया समेत अन्य नामजद लोगों की भूमिका की दोबारा जांच की मांग की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत के आदेश के बाद सीबीआई ने अक्तूबर 2023 में मामले की फिर से जांच शुरू की।

दोबारा जांच के बाद सीबीआई ने दिसंबर 2023 में फिर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। शनिवार को विशेष अदालत ने राजा भैया समेत 5 लोगों के खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी।

राजा भैया ने क्या कहा

अदालत के फैसले के बाद राजा भैया ने कहा, "सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता।" पार्टी नेता दिनेश तिवारी के अनुसार, फैसले के बाद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खुशी का माहौल है।

बेबाक24 की राय

यह फैसला सीबीआई की दोबारा जांच और अदालत में उपलब्ध सामग्री के आधार पर सामने आया है। जियाउल हक हत्याकांड में अन्य दोषियों को 2024 में सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि राजा भैया समेत इन 5 लोगों के खिलाफ अदालत ने पर्याप्त आधार न होने के कारण आगे की कार्यवाही समाप्त कर दी है। मामले से जुड़े आरोपों और न्यायिक निष्कर्षों को अलग-अलग समझना जरूरी है।



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