by on | 2026-01-29 18:08:07
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नई दिल्ली | ' बेबाक 24' विशेष
विश्वविद्यालयों में समानता लाने का दावा करने वाले UGC के नए नियमों पर देश की सर्वोच्च अदालत ने फिलहाल 'ब्रेक' लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि 'UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026' के प्रावधानों में न केवल अस्पष्टता है, बल्कि इनके दुरुपयोग की भी पूरी आशंका है.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने साफ कर दिया कि जब तक इन नियमों को दोबारा ड्राफ्ट नहीं किया जाता, तब तक 2012 वाले पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे.
अदालत की 'बेबाक' टिप्पणी: क्या है पूरा मामला?
UGC ने 13 जनवरी 2026 को भेदभाव रोकने के नाम पर जो नई नियमावली पेश की थी, वह विवादों के घेरे में आ गई है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ये नए नियम समानता लाने के बजाय कुछ विशेष समूहों को 'अलग-थलग' (Isolate) करने की साजिश जैसे हैं.
कोर्ट रूम से बड़ी बातें:
* अस्पष्टता का आरोप: CJI ने कहा कि नियमों की भाषा साफ नहीं है, जिससे इसके गलत इस्तेमाल का दरवाजा खुल सकता है.
* विशेषज्ञों की जरूरत: अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया है कि वे एक विशेषज्ञ समिति का सुझाव दें जो इन पेचीदगियों की जांच करे.
* संवैधानिक सवाल: कोर्ट का मानना है कि इस ड्राफ्ट में कुछ ऐसे कानूनी और संवैधानिक सवाल दबे हैं, जिनकी गहराई से जांच जरूरी है.
2012 बनाम 2026: आखिर क्यों मचा है बवाल?
स्थिति : सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिलहाल स्थगित (Stayed) वर्तमान में पूरी तरह लागू
विवाद : याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह समूहों को बांटने वाला है. इसे अधिक समावेशी और स्पष्ट माना जा रहा है. ।
अदालत का रुख : "अस्पष्ट और दुरुपयोग की आशंका वाला." "यही फिलहाल देश के कैंपस में चलेगा." ।
बेबाक नजरिया: शिक्षा के मंदिरों में समानता का अधिकार किसी 'अस्पष्ट' ड्राफ्ट की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता. अगर नियम बनाने वाली सर्वोच्च संस्था (UGC) के शब्दों में ही झोल होगा, तो कैंपस में न्याय की उम्मीद कैसे की जाए? केंद्र को अब विशेषज्ञों के साथ मिलकर ऐसा सुरक्षा चक्र बनाना होगा जो वाकई सबको समान रखे, न कि किसी को हाशिए पर धकेले.
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