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'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत बड़ी कार्रवाई: गैंगस्टर फिरोज और मन्नू को 10 साल की सजा, ₹1.10 लाख का जुर्माना

by admin@bebak24.com on | 2025-12-10 08:19:46

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'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत बड़ी कार्रवाई: गैंगस्टर फिरोज और मन्नू को 10 साल की सजा, ₹1.10 लाख का जुर्माना


- वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामले में दिलाई सख्त सजा

वाराणसी: उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के अंतर्गत वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। जनपद में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर व्यवस्थापन के समनिश्चित प्रकरण में बाबू उर्फ फिरोज (स्वर्गीय मुश्ताक अहमद कुतुबुद्दीन) और मन्नू उर्फ मंजू (पुत्र स्वर्गीय मुश्ताक अहमद कुतुबुद्दीन) को न्यायालय द्वारा सख्त सजा सुनाई गई है।

सजा का विवरण:

  • सजा: अभियुक्तों (शहनाज, बाबू उर्फ फिरोज व मन्नू उर्फ मंजू) को 10 वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया है।
  • अर्थदंड: इन पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
  • अतिरिक्त दंड (बाबू उर्फ फिरोज व मन्नू उर्फ मंजू): इन्हें अतिरिक्त 10-10 हजार रुपये से भी दण्डित किया गया है।
  • कुल अर्थदंड: कुल अर्थदंड ₹1,10,000/- है।

पीड़िता को मिलेगी राहत

​न्यायालय के आदेशानुसार, कुल अर्थदंड ₹1,10,000/- में से 80% धनराशि यानी ₹88,000/- रुपये पीड़िता को दी जाएगी। यह राशि नियमानुसार पीड़िता की क्षतिपूर्ति में उपयोग की जाएगी।

कमिश्ररेट की प्रभावी पैरवी

​यह सजा पुलिस कमिश्नर वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन में संभव हो पाई। थाना आदमपुर में 09.12.2025 को दर्ज मुकदमे (मु.अ.सं0 0257/2005, धारा 363, 366, 348 भा.द.वि.) से संबंधित मामले में यह फैसला आया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर यह सजा सुनाई गई।

​पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना और लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से इस मामले में अभियुक्तों की दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई। अभियुक्तों को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही:

  • श्री रोहित मौर्य, एसीजेएसटी एफओ वाराणसी
  • का0 ऋषिकेश राय, बैरक थाना आदमपुर
  • का0 उमेश राय, कोर्ट मोहर्रिर



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