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यूपी में आपदा मुआवजा दोगुना, किसानों को फसल नुकसान पर 30% तक अधिक मदद

by on | 2026-11-06 14:59:05

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यूपी में आपदा मुआवजा दोगुना, किसानों को फसल नुकसान पर 30% तक अधिक मदद

लखनऊ | बेबाक24 न्यूज़

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों और किसानों को राहत देने के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने का फैसला किया है। अब प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपये के बजाय 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा फसल, पशुधन और अन्य नुकसान की भरपाई के लिए मिलने वाली सहायता राशि में भी करीब 25 से 30% तक बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

10 लाख से ज्यादा किसानों की फसल प्रभावित

राज्य आपदा राहत विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 के बीच प्रदेश के 10,02,684 किसानों की कुल 52 लाख 14 हजार हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। इस अवधि में 3,537 पशुओं की भी मौत हुई है।

राहत आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों से इस अवधि में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसी आधार पर प्रभावित लोगों को बढ़ी हुई दरों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

फसल नुकसान पर अब इतनी मिलेगी सहायता

नई दरों के तहत सिंचित फसल के नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि 17,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

बारिश से फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि भी 8,500 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

पशुओं की मौत पर भी बढ़ा मुआवजा

प्राकृतिक आपदा में पशुधन के नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। नई दरें इस प्रकार हैं:

  • गाय, भैंस, घोड़े और ऊंट जैसे बड़े पशुओं की मृत्यु पर 40,000 रुपये के बजाय 50,000 रुपये मिलेंगे।

  • बकरी, भेड़ और सूअर जैसे छोटे पशुओं के नुकसान पर सहायता 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है।

  • गधे और खच्चर जैसे भार ढोने वाले पशुओं के लिए मुआवजा 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,400 रुपये किया गया है।

  • मुर्गीपालकों को प्रति मुर्गी 100 रुपये के बजाय 130 रुपये मिलेंगे। यह सहायता अधिकतम 100 मुर्गियों तक लागू होगी।

2031 तक प्रभावी रहेंगे नए मानक

राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत सहायता देने के मानकों में बदलाव किया गया है। ये नए मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक प्रभावी रहेंगे।

सरकार ने यह भी तय किया है कि व्यक्तिगत लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके साथ ही पात्र लोगों की सूची और सहायता पाने के मानदंड सार्वजनिक किए जाएंगे, ताकि वितरण में पारदर्शिता बनी रहे।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जयप्रकाश के मुताबिक, आपदा राहत कोष से मिलने वाली सहायता की नई दरों के संबंध में आयुक्त कार्यालय से जानकारी मांगी गई है। 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 तक हुए नुकसान की रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराई जाएगी।

बेबाक24 टेक

उत्तर प्रदेश में आपदा मुआवजे की दरें बढ़ने से फसल, पशुधन और अन्य नुकसान झेलने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी मिलेगी। खासकर 10 लाख से अधिक प्रभावित किसानों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है। हालांकि, राहत का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि नुकसान का आकलन कितनी तेजी से होता है और पात्र किसानों तथा परिवारों तक सहायता समय पर पहुंचती है या नहीं।



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