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1 नवंबर से बदले कई नियम, गैस से टोल तक जेब पर असर

by on | 2026-11-01 14:16:04

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1 नवंबर से बदले कई नियम, गैस से टोल तक जेब पर असर

नई दिल्ली | बेबाक24 न्यूज़

नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों और कारोबारियों से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। 1 नवंबर से वाणिज्यिक रसोई गैस सिलिंडर महंगा हो गया है। वहीं, टोल प्लाजा पर स्थानीय रियायती पास, म्यूचुअल फंड निवेश, जीएसटी व्यवस्था और मोबाइल पर कॉल करने वाले की पहचान से जुड़े नए नियम भी प्रभावी हो गए हैं। इसके अलावा हवाई ईंधन की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। आइए जानते हैं इन बदलावों का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा।

वाणिज्यिक गैस सिलिंडर हुआ महंगा

नवंबर के पहले दिन सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक रसोई गैस सिलिंडर की कीमतों में 10 से 12 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। अलग-अलग शहरों में कीमतों में अलग-अलग बदलाव हुआ है।

हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वाणिज्यिक सिलिंडर महंगा होने से होटल, ढाबा, रेस्तरां और खानपान कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है।

पेंशनधारक घर बैठे जमा कर सकेंगे जीवन प्रमाणपत्र

देशभर में 1 नवंबर से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत पेंशनधारक अपने स्मार्टफोन से चेहरे की पहचान के माध्यम से घर बैठे जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकेंगे।

80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारकों को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होगा, ताकि पेंशन मिलने में किसी तरह की रुकावट न आए।

म्यूचुअल फंड में सीधे निवेश की नई व्यवस्था

म्यूचुअल फंड कंपनियों के डिजिटल मंचों पर अब सीधे निवेश वाली योजना को सामान्य विकल्प के रूप में रखा जाएगा।

यदि कोई निवेशक नियमित योजना चुनता है, तो उसे पहले दोनों योजनाओं के खर्च में अंतर की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य निवेशकों को सीधे निवेश वाली और मध्यस्थ के माध्यम से निवेश वाली योजनाओं के खर्च को समझने का अवसर देना है।

टोल प्लाजा पर मिलेगा रियायती स्थानीय पास

स्थानीय निजी वाहन मालिकों के लिए टोल से जुड़ी रियायती पास व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र वाहन मालिक सालाना 1,500 से 3,000 रुपये खर्च कर पूरे वर्ष आवागमन की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

इस व्यवस्था से नियमित रूप से स्थानीय टोल प्लाजा पार करने वाले पात्र वाहन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

जीएसटी नियमों में कारोबारियों को राहत

वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में कारोबारियों की सुविधा के लिए कई बदलाव लागू किए गए हैं।

इनमें बिक्री के बाद छूट देने, ऋण-पत्र जारी करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी प्रक्रिया तेज करने और दूसरे राज्यों में कारोबार करने वाले छोटे ई-वाणिज्य विक्रेताओं के पंजीकरण से जुड़ी सहूलियतें शामिल हैं।

इन बदलावों से कारोबारियों के लिए कर संबंधी प्रक्रियाएं आसान होने की उम्मीद है।

अब मोबाइल पर दिखाई देगा कॉल करने वाले का नाम

1 नवंबर से कॉल करने वाले की पहचान दिखाने की व्यवस्था लागू हो गई है। इसके तहत अनजान नंबर से फोन आने पर मोबाइल की स्क्रीन पर केवल नंबर नहीं, बल्कि कॉल करने वाले का वास्तविक नाम भी दिखाई देगा।

इसके लिए उपभोक्ताओं को मोबाइल की विशेष सेटिंग बदलने या अलग से कोई अनुप्रयोग डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी।

हवाई ईंधन भी हुआ महंगा

विमानों में इस्तेमाल होने वाले हवाई ईंधन की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई है। इसकी कीमत 137.12 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 138.50 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।

यह लगातार चौथा महीना है, जब हवाई ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है। इससे पहले 1 अक्टूबर को 16 रुपये प्रति लीटर, 1 सितंबर को 6.28 रुपये और 1 अगस्त को 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी।

विमानन कंपनियों के कुल परिचालन खर्च में हवाई ईंधन की हिस्सेदारी लगभग 40 फीसदी होती है। ऐसे में इसकी कीमत बढ़ने से विमानन कंपनियों की लागत पर असर पड़ सकता है।

बेबाक24 टेक

1 नवंबर से लागू हुए इन बदलावों का असर आम उपभोक्ताओं, पेंशनधारकों, वाहन चालकों और कारोबारियों पर अलग-अलग तरीके से पड़ेगा। जहां घरेलू रसोई गैस की कीमत स्थिर रहने से परिवारों को राहत मिली है, वहीं वाणिज्यिक गैस और हवाई ईंधन महंगा होने से कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है। टोल, निवेश और कर व्यवस्था में हुए बदलावों का वास्तविक लाभ पात्र लोगों को इनके सही इस्तेमाल और क्रियान्वयन से मिलेगा।



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