by on | 2026-10-29 13:57:41
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प्रयागराज | बेबाक24 न्यूज़
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां तथा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उनकी सजा निलंबित करने का आदेश दिया है। हालांकि, अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की।
न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं दाखिल की थीं। उन्होंने याचिकाओं के अंतिम निस्तारण तक अंतरिम राहत देने की मांग की थी।
दोनों की ओर से दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया गया था। हाईकोर्ट ने जमानत और सजा निलंबन की मांग स्वीकार कर ली, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
अभियोजन के अनुसार, आजम खां और अब्दुल्ला आजम पर अलग-अलग जन्मतिथियों का उल्लेख करने वाले दूसरे पैन कार्ड बनवाने और उनका इस्तेमाल करने का आरोप है। यह भी आरोप लगाया गया कि चुनावी नामांकन पत्रों में कथित तौर पर दूसरे पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया था।
इसी मामले में निचली अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
आजम खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, एनआई जाफरी और अधिवक्ता शाश्वत आनंद ने अदालत में पक्ष रखा। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने दलीलें पेश कीं।
इससे पहले 14 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम की याचिकाओं को डॉ. तंजीम फातिमा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के साथ संबद्ध करने का निर्देश दिया था।
दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम को जमानत देकर तथा सजा निलंबित करके राहत दी है। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज होने का अर्थ है कि दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहेगी।
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