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अंसारी गैंग पर कसा पुलिस का शिकंजा, सांसद अफजाल अंसारी समेत तीन पर एफआईआर

by on | 2026-07-22 15:12:57

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अंसारी गैंग पर कसा पुलिस का शिकंजा, सांसद अफजाल अंसारी समेत तीन पर एफआईआर

IS-191 गिरोह के 51 शस्त्र लाइसेंस और 145 हथियार जांच के घेरे में; अभिलेखागार से मूल फाइलें गायब

गाजीपुर ।​ कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह (IS-191) के खिलाफ गाजीपुर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शस्त्र लाइसेंसों के आवंटन और खरीद-बिक्री में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर गाजीपुर के मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी और दो तत्कालीन शस्त्र लिपिकों के खिलाफ गाजीपुर कोतवाली में नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।

​वाराणसी परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक के निर्देश पर जारी इस अभियान की कमान आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्ण ने संभाली है। इस कार्रवाई के बाद से ही अंसारी गैंग के नेटवर्क और उनके सहयोगियों में हड़कंप मच गया है।

अभिलेखागार से सरकारी दस्तावेज और रायफल गायब

​जांच के दौरान गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के अभिलेखागार से कई शस्त्र लाइसेंसों की मूल पत्रावलियां और खरीद-बिक्री से संबंधित अभिलेख गायब पाए गए।

सांसद पर कसता शिकंजा: सांसद अफजाल अंसारी को जारी लाइसेंस संख्या 1188 P-2 की मूल फाइल और संबंधित रिकॉर्ड रिकॉर्ड रूम से गायब मिले हैं।


लापता रायफल: इसी लाइसेंस के आधार पर खरीदी गई रायफल संख्या 830405 की वर्तमान स्थिति का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है।


​पुलिस का स्पष्ट आरोप है कि आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत सरकारी दस्तावेजों को गायब कराया ताकि अवैध हथियारों की वास्तविक स्थिति को छिपाकर उनका उपयोग आपराधिक गतिविधियों में किया जा सके।

देशव्यापी जांच: दिल्ली, पंजाब और अरुणाचल तक पहुँची टीमें

​पुलिस प्रशासन ने इस अंतरराज्यीय हथियार नेटवर्क की तह तक जाने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक (नगर एवं ग्रामीण) के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया है।

​"जांच का दायरा केवल गाजीपुर तक सीमित नहीं है। पुलिस टीमों ने दिल्ली, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालयों और पंजीकृत शस्त्र विक्रेताओं के रिकॉर्ड का बारीकी से मिलान किया है।"

पुलिस सूत्र

मामले में दर्ज एफआईआर का ब्योरा

​गाजीपुर कोतवाली में दर्ज मुकदमे (मु.अ.सं. 535/2026) में निम्नलिखित प्रमुख नाम शामिल हैं:

आरोपी का नाम

पद/पहचान

अफजाल अंसारी

सांसद, गाजीपुर

असफाक अहमद

तत्कालीन प्रथम शस्त्र लिपिक

गौरी शंकर राम

तत्कालीन द्वितीय शस्त्र लिपिक

लागू कानूनी धाराएं:

BNS / IPC: धारा 409 (लोकसेवक द्वारा अमानत में खयानत) एवं 120-B (आपराधिक षड्यंत्र)।


शस्त्र अधिनियम: धारा 21, 25 और 30।


आगे और कस सकता है शिकंजा

​पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 51 लाइसेंसों के जरिए खरीदे गए कुल 145 हथियारों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि ये हथियार इस समय किसके कब्जे में हैं और क्या इनका इस्तेमाल किसी अपराध में हुआ है। आने वाले दिनों में जांच पूरी होने के साथ कई अन्य बड़े चेहरों पर भी नई एफआईआर दर्ज होना तय माना जा रहा है।



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